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110 रुपये घूस लेने में 19
वर्ष बाद लिपिक को सजा
jagran --
08/21/2008 09:42 PM
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पटना। उन्नीस वर्ष बाद अदालत ने एक घूसखोर लिपिक को बुधवार
को सजा सुनाई। विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार पनवार ने 110 रुपये घूस
लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के मामले में नवादा अनुमंडल कार्यालय के तत्कालीन
लिपिक अवधेश कुमार सिन्हा को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने
अभियुक्त के खिलाफ एक हजार रुपये जुर्माना भी ठोंका है। घटना 1989 की है।
जानकारी के अनुसार सूचक विनोदानन्द सिंह के पिता के नाम पर कुआं खोदवाने हेतु
सरकार की ओर से रुपये स्वीकृत किया जाना था। स्वीकृति बाबत लिपिक घूस की मांग
किया। विजिलेंस ने उसे 15 मार्च 1989 को घूस के रुपये के साथ धर दबोचा।
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